Toxic air in NCR: SC ने चूक के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, केंद्र से आज आपात बैठक बुलाने को कहा

शीर्ष अदालत ने केंद्र से 24 घंटे के भीतर आपात बैठक बुलाने को कहा ताकि प्रदूषण के प्रमुख कारकों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाए और लागू किए जा सकें.

Toxic air in NCR: SC ने चूक के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, केंद्र से आज आपात बैठक बुलाने को कहा
प्रदूषण

शीर्ष अदालत ने केंद्र से 24 घंटे के भीतर आपात बैठक बुलाने को कहा ताकि प्रदूषण के प्रमुख कारकों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाए और लागू किए जा सकें. केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि पराली जलाना प्रदूषण का एक प्रमुख कारण नहीं है, यह कहते हुए कि यह कुल प्रदूषण में लगभग 10% का योगदान देता है. लेकिन इसी मामले में केंद्र द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए हलफनामे में यह भी पाया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में कुल प्रदूषण भार में पराली जलाने का योगदान लगभग 35% से 40% तक रहा है.


ये भी पढ़े : कर्क राशि वालों का दिन नौकरी के लिहाज से नहीं रहेगा अच्छा, जानिए अन्य राशिफल


दिलचस्प बात यह है कि वही हलफनामा, एक अन्य बिंदु पर, एक वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि पूर्व-सर्दियों और सर्दियों के हफ्तों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषकों में स्टबल बर्निंग 4% योगदान देता है. हलफनामे में इस वैज्ञानिक अध्ययन के स्रोत का नाम नहीं दिया गया है. दिल्ली-एनसीआर राजधानी और उसके आस-पास के शहरों में जहरीले धुंध के रूप में गंभीर से अधिक वायु प्रदूषण की चपेट में है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हो गया है. इस नवंबर में इस प्रथा के ढहने पर प्रतिबंध लागू होने के साथ खेत में आग लगने की संख्या एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है.