Indigo Airlines: इंडिगो ने दिव्यांग बच्चे को यात्रा करने से रोका, डीजीसीए ने लगाया जुर्माना
इंडिगो एयरलाइंस को एक विकलांग बच्चे की फ्लाइट में चढ़ने से मना करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है. इस मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
Pooja MishraDelhi, 28 May 2022 ( Updated 28, May, 2022 01:28 PM IST )
इंडिगो एयरलाइंस पर एक विकलांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने का आरोप लगा है. इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस घटना के बाद बच्चे के माता-पिता ने फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया.
यह घटना 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट के दौरान हुई थी. इंडिगो एयरलाइंस ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि बच्चा नर्वस था जिस वजह से उसे फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया गया. उधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का कहना है कि जांच में पाया गया कि इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ विकलांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोककर स्थिति को संवेदनशील और जटिल बना दिया.
मामले की गंभीरता को समझते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संज्ञान लिया. दरअसल यह मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा. उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। जांच में इंडिगो के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और बाद में कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया.