Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सजा पर रोक की याचिका खारिज की

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम से जुडे मानहानि मामले में अब राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है

Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सजा पर रोक की याचिका खारिज की
मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं

Modi Surname Remark: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. बता दें राहुल गांधी को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी.   

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है. उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है. वहीं, गुजरात हाई कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

राहुल गांधी के वकील की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'मोदी सरनेम' मामले में वकील हर्षित एस. टोलिया ने कहा कि, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उससे हमें समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है. विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता. अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है.

राहुल गांधी को दो साल की सजा 

गौरतलब है कि राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर संसद का प्रदर्शन किया था. वहीं पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं.