पूर्व DGP को 3 साल की सजा, महिला आईपीएस ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास को यौन उत्पीड़न मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई.

पूर्व DGP को 3 साल की सजा, महिला आईपीएस ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप
प्रतीकात्मक तस्वीर

विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास को यौन उत्पीड़न मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई. आरोपी पर दो साल पहले उसकी जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

सुरक्षा व्यवस्था की योजना

साथ ही कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान हुई जब आरोपी और पीड़ित अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाने में शामिल थे. इस संबंध में फरवरी 2021 में गृह सचिव और डीजीपी से शिकायत की गई थी। अभी और ब्यौरों का इंतजार है.

तीन साल की सजा

तमिलनाडु की विल्लुपुरम अदालत ने एक जूनियर महिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न के आरोप में राजेश दास को तीन साल की सजा और एक अन्य पुलिसकर्मी को शिकायत दर्ज होने से रोकने की कोशिश के आरोप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया है.