बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीका सिंह को दी राहत, जबरदस्ती चुंबन मामला रद्द

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एसजी डिगे की खंडपीठ ने सावंत द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का संज्ञान लेते हुए मामले में दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीका सिंह को दी राहत, जबरदस्ती चुंबन मामला रद्द
मीका सिंह की तस्वीर

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एसजी डिगे की खंडपीठ ने सावंत द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का संज्ञान लेते हुए मामले में दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर दिया. इस हलफनामे में बताया गया कि मीका और राखी ने सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझा लिया है.

 जन्मदिन की पार्टी

उल्लेखनीय है कि इस मामले में 11 जून, 2006 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज मामले के अनुसार, मीका ने राखी सावंत को मुंबई के एक रेस्तरां में उनके जन्मदिन की पार्टी के दौरान कथित तौर पर जबरन किस किया था. जिसके बाद गायक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 323 के तहत आरोप लगाए गए थे.

दर्ज की गई प्राथमिकी

मीका ने इस साल अप्रैल में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और उसके बाद की चार्जशीट को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था. हाई कोर्ट ने गुरुवार को राखी द्वारा सौंपे गए हलफनामे का अवलोकन किया. इसके बाद कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया.

घरेलू हिंसा का आरोप

राखी अपने काम से ज्यादा अपने बयानों और अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने आदिल खान नाम के शख्स से शादी कर सबको चौंका दिया था. हालांकि, बाद में उसने अपने ही पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया और उसे जेल भेज दिया.