दिल्ली में CNG चालकों को बड़ी राहत, इस पेपर की एक्सपायरी पर नहीं लगेगा जुर्माना

. कोरोना लॉक डाउन के कारण और विभिन्न कारणों से यदि वाहन का सीएनजी रिसाव प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है तो अब चालान नहीं काटा जाएगा

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सीएनजी वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत दी है. कोरोना लॉक डाउन के कारण और विभिन्न कारणों से यदि वाहन का सीएनजी रिसाव प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है, तो अब चालान नहीं काटा जाएगा और कोई जुर्माना नहीं देना होगा. इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.

दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर वाहनों के विभिन्न दस्तावेजों की वैधता को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सीएनजी लीकेज सर्टिफिकेट को लेकर राहत दी है. दिल्ली में बड़ी संख्या में सीएनजी वाहनों में यात्रा करने वाले आम लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि उन सभी सीएनजी वाहनों के लीकेज सर्टिफिकेट जिनका लीकेज सर्टिफिकेट 1 फरवरी, 2020 से 30 सितंबर, 2021 तक कभी भी खत्म हो रहा है, को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए. दिल्ली सरकार इस आदेश का पालन करे. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सभी ऑपरेटरों को यह आश्वासन देना होगा कि इसके किसी भी उल्लंघन के लिए ऑपरेटर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.

आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी के कारण वाहनों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण में मुश्किलें आ रही हैं. इन्हें देखते हुए वाहन की फिटनेस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व अन्य किसी भी पेपर की वैलिडिटी 30 सितंबर तक रहेगी.