देशभर को झकझोर कर रख देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत आरोप तय कर दिए हैं.
आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज
इस दौरान कोर्ट ने कहा, तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या (302), और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है. इस दौरान आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह मुकदमे का सामना करेगा. बता दें कि कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश स्थगित कर दिया था, क्योंकि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर थे.
धारा 302 के तहत मिल सकती है ये सजा
जानें पूरा मामला
जानकारी के लिए बता दें कि, धारा 302 के तहत आरोपी को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड (हत्या की गंभीरता के आधार पर) के साथ-साथ जुर्माने की सजा दी जाती है. हालांकि सजा कितनी दी जाएगी यह कोर्ट केस दर केस के आधार पर तय करता है. आईपीसी की धारा 201 के तहत 7-10 साल कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है.