Dry Day Rule Delhi: दिल्ली में शराब पीने के बदले नियम, अब सालभर में 21 की बजाय सिर्फ 3 ड्राई डे

देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने अब अपनी नई आबकारी नीति के तहत ड्राई-डे की संख्या कम कर दी है. जानिए पूरी जानकारी यहां.

देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने अब अपनी नई आबकारी नीति के तहत ड्राई-डे की संख्या कम कर दी है. पहले वर्ष में 21 ड्राई-डे हुआ करते थे. लेकिन अब दिल्ली में सिर्फ 3 दिन ही ड्राई-डे रहेगा. इस संबंध में एक नया नियम लागू किया गया है. जाम फैलाने वालों में खुशी की लहर है.

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अब कौन सा दिन होगा ड्राई-डे?

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर लाइसेंसी शराब और अफीम की दुकानें बंद रहेंगी.

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होटलों और दुकानों पर क्या नियम लागू होंगे?

दिल्ली आबकारी नियम 2010 (52) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, आबकारी विभाग ने कहा कि एल. -15 होटल संचालकों का लाइसेंस ड्राई-डे, मेहमानों को उनके कमरों में ही शराब परोसी जा सकती है. हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार समय-समय पर इन तीन ड्राई-डे के अलावा वर्ष में किसी भी दिन को 'ड्राई-डे' घोषित कर सकती है.

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पहला कब हुआ करता था ड्राई-डे?

आपको बता दें कि पिछले साल तक होली, दिवाली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ईद-उल-जुहा (बकरीद), गुड फ्राइडे, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु नानक जयंती, दशहरा और अन्य त्योहार को ड्राई-डे होता है.