32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सभी सरकार ने प्रताड़ित किया: अजय राय
बता दें, 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसका 32 साल बाद फैसला आया है. फैसले आने से पहले कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि, हमें उम्मीद है कि 32 सालों से हमने जो लड़ाई लड़ी है उसका आज परिणाम मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि वे कठोर सज़ा देंगे. चाहे सपा, बसपा या भाजपा की सरकार रही हो हर जगह प्रताड़ित करने की कोशिश की गई.
32 साल बाद आया फैसला
अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार दोपहर को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 32 साल पुराने मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
'हम न्यायपालिका के शुक्रगुजार हैं': अजय राय
मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने मीडिया से कहा कि, ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है. मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है. अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी.