बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला केस में भी दोषी ठहराए गए हैं. चारा घोटाला के डोरांड कोषागार से 139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे लालू को दोषी करार कर दिया गया. रांची स्थित CBI ने यह फैसला सुनाया है. मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी यानी सोमवार को होगा. बता दें अगर लालू को तीन साल से कम की सज़ा होती है तो जमानत मिल जाएगी नहीं तो लालू प्रसाद यादव को कस्टडी में लिया जाएगा.
मामले में अन्य आरोपी भी शामिल
इस मामले में लालू के साथ और भी कईं आरोपी थे जिनमें से 36 को दोषी ठहराया गया और 24 को बरी किया गया. दोषी की लिस्ट में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी तीन-तीन साल की सज़ा सुनाई गई. चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू यादव को तीन-तीन साल से ज्यादा की ही सजा सुनाई गई है. इससे पहले लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में करीब 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा था. बता दें फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं
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