Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले एक मुकदमे को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अनुमति दे दी है. जिसे "कृष्ण जन्मभूमि" मथुरा में या भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनाया गया है. आपको बता दें 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशव देव मंदिर से हटाने की मांग करने वाले हिंदू संगठनों के कई मुकदमों में से एक यह मुकदमा है.
यह भी पढ़ें : Krishna Janmabhoomi Case: अयोध्या तो है झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा ?
Krishna Janmabhoomi Case ) शाही ईदगाह मस्जिद, को लेकर याचिकाओं में कहा गया है, 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के पास बनाया गया था.
याचिकाकर्ता के वकील गोपाल खंडेलवाल ने कहा, भगवान कृष्ण के उपासक के रूप में हमें उनकी संपत्ति की बहाली की मांग के लिए एक मुकदमा दायर करने का अधिकार है. मस्जिद को गलत तरीके से कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया था. कई साल पहले संपत्ति के बंटवारे पर समझौता हुआ था, लेकिन वह समझौता अवैध था.