अगर आप भी बचाना चाहते है टैक्स, तो यहां लगाएं पैसा

सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. सरकार आय और आय स्रोत के आधार पर टैक्स लेती है.

सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. सरकार आय और आय स्रोत के आधार पर टैक्स लेती है. इनकम टैक्स में आपकी सैलरी के साथ-साथ आपकी बचत से होने वाली आय भी शामिल होती है. आम बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं. अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. आपको बता दें कि सरकार कुछ आय पर टैक्स छूट देती है.

टैक्स छूट

भारत में लोगों की आय के कुछ स्रोतों से होने वाली आय ऐसी है, जिस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी कि वह इनकम टैक्स-मुक्त है. आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत ही टैक्स छूट दी जाती है.

आयकर अधिनियम की धारा

हिंदू अविभाजित परिवार से विरासत के रूप में आपको मिलने वाली आय कर मुक्त है. यह आयकर अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत आता है. इसके अनुसार, संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति से होने वाली आय कर-मुक्त है.

कर्मचारियों को ग्रेच्युटी

सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर आपको हर 3 महीने बाद ब्याज मिलता है. आयकर विभाग के मुताबिक, यह आपकी आय है, जिसमें सेक्शन 80TTA के तहत छूट मिलती है. वहीं, अगर आपको 10,000 रुपये से ज्यादा का सालाना ब्याज मिलता है तो टैक्स देना होगा. केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है, जो पूरी तरह से टैक्स-मुक्त होती है. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशंसा चिह्न दिया जाता है. इस पर इनकम टैक्स के नियम अलग हैं.