कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर SC में आज सुनवाई, विवादित बयान पर हुए थे गिरफ्तार

CJI ने खेड़ा को फटकार लगाते हुए कहा था- हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी. इसके बाद शुक्रवार यानी 17 मार्च को खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 मार्च तक टाल दी गई थी. बता दें कि पवन खेड़ा के असम और यूपी में पीएम मोदी पर विवादित बयान देने पर उनके खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई थी. विवादित बयान के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा को 23 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था. 

क्या था मामला

बता दें कि कांग्रेस के पवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान  पीएम मोदी पर विवादित बयान देते हुए पीएम को गौतमदास मोदी कहा था. हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने सफाई भी दी थी. सफाई में खेड़ा ने कहा था कि पीएम मोदी के नाम को लेकर कन्फ्यूजन था. इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था.

खेड़ा को CJI की फटकार 

CJI ने कहा था- हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए. इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा- हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते.

मामले में अब तक ये हुआ

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान असम और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था.

CJI चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया था. कोर्ट ने कहा कि मामले पर यूपी और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं.

बेंच ने खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी.