अब बीरभूम हिंसा और आगजनी मामले की सीबीआई जांच होगी. यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया है. बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी. यहां कई घरों में आग लगा दी गई. आग में दो बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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अब बंगाल पुलिस की एसआईटी इस मामले को सीबीआई को सौंपेगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूत और घटना के असर से पता चलता है कि राज्य पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने सीबीआई को सात अप्रैल तक अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
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कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी बीरभूम हिंसा मामले में सुनवाई का स्वत: संज्ञान लिया. हाईकोर्ट ने पहले ही सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि राज्य को जांच का पहला मौका दिया जाना चाहिए.