Brijbhushan Singh case: बृजभूषण को पॉक्सो मामले में मिली क्लीन चिट, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

Wrestler Protest: नाबालिग पहलवान के मामले पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव समाचार एजेंसी को बताया कि, हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.

Wrestler Protest Updates: भारतीय कु्श्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाईकोर्ट हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 550 पन्नों की निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) रिपोर्ट दायर की है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई है. अब बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी. 

पीड़ित के पिता के बयान आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध: दिल्ली पुलिस 

नाबालिग पहलवान के मामले पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव समाचार एजेंसी को बताया कि, हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि, POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है. 

पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की 

इसके अलावा, कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर की है. इसमें  पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया. 

दिल्ली पुलिस के PRO का बयान

दिल्ली पुलिस PRO सुमन नलवा ने बताया कि, हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है. हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है. बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है.