टी सीरीज के मालिक के तौर पर लोगों के बीच पहचाने जाने वाले गुलशन कुमार के मर्डर केस में एक बड़ा मोड़ आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से राउफ मर्चेंट को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा हुआ है. इसके अलावा दूसरे आरोपी अब्दुल राशिद को दोषी तक ठहराया गया है. अब्दुल राशिद को पहले कोर्ट से बरी कर दिया गया था. दोषी ठहराए जाने के साथ-साथ उसे आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई गई है. महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए रमेश तौरान को बरी कर देने वाले फैसले को बरकरार रखा गया है.