महाराष्ट्र में कोरोना मामलों का ग्राफ नीचे होते ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. नये आदेशानुसार रेस्टोरेंट, बार, थियेटर इत्यादि को 50% क्षमता पर खोला जा सकेगा. वहीं रात्रि कर्फ्यू को भी पूर्णतः हटा लिया गया है, आदेश में बताया गया है कि पर्यटन स्थलों और साप्ताहिक बाज़ारों को भी सामान्य समयों पर ही खोला जा सकेगा.
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शादी-विवाह के मौके पर लोगों की संख्या स्थल की क्षमता के 25% या 200 तक होनी चाहिए. स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 50% क्षमता के साथ और भजन प्रोग्राम या स्थानीय मनोरंजन भी पंडाल की क्षमता के 50% तक आयोजित होने चाहिए. बीएमसी ने अपने आदेश में कहा कि बीच, गार्डन और अम्यूज़मेंट या थीम पार्क अपने पुराने समयानुसार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
बीएमसी कमिश्नर डा. आई एस चहल के आदेशानुसार रात 11 से सुबह 5 बजे आवागमन पर अब कोई पाबंदी नही रहेगी. फिलहाल बीएमसी ने लोगों से कोविड गाइडलाइन्स को मानने की गुज़ारिश की है और कहा है ना मानने पर महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया जायेगा, और यह आदेश पूरे फरवरी भर यानी 28 फरवरी तक के लिए लागू रहेगा.