इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 'मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं'

देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी.

देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है. यह कानून प्रतिपादित किया गया है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है.

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न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित किया. यह याचिका इरफान नाम के शख्स ने दायर की थी. याचिका में बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम द्वारा 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी.

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एसडीएम ने अजान के लिए धोरानपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने से मना कर दिया था. याचिका में दलील दी गई कि एसडीएम का आदेश पूरी तरह से अवैध है. यह आदेश मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है.